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श्री कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा शाही ईदगाह मामले मे इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका

Mathura Krishna Janmabhoomi Case: श्री कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा शाही ईदगाह मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। एक तरफ जहां आज सोमवार को मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहीं अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा की श्री कृष्ण कूप पूजा अनुमति पर भी सुनवाई होगी।

16 अप्रैल को हाईकोर्ट इलाहाबाद में होगी सुनवाई

श्री कृष्ण जन्मभूमि और मथुरा शाही ईदगाह मामले मे 16 अप्रैल को हाईकोर्ट इलाहाबाद में 11 बजकर 30 मिनट पर सुनवाई होगी। इस सुनवाई में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा की श्री कृष्ण कूप पूजा अनुमति के साथ-साथ मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल 20 सी आदेश 7 नियम 11 पर भी सुनवाई होगी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद पर मुस्लिम पक्ष को झटका

मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट में सभी निचली अदालतों में चल रहे 15 मुकदमों को ट्रांसफर करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक की भी मांग की थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुस्लिम पक्ष की इस मांग को खारिज कर दिया गया और हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहने का रास्ता साफ कर दिया।

क्या है श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद

ये पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर है. इस जमीन के 11 एकड़ में श्रीकृष्ण मंदिर है. और 2.37 एकड़ हिस्सा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष यहां श्रीकृष्ण जन्मभूमि होने का दावा करता है।

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