
दिल्ली में अब ओवर टाइम करने वाले कर्मचारियों को अपनी मेहनत का पैसा मिलेगा। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पॉलिसी के मुताबिक एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम करने या एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने को ओवर टाइम माना जाएगा। इसके तहत अगर कोई कर्मचारी ओवर टाइम करता है, तो उसे न्यूनतम मजदूरी के आधार पर हर घंटे के हिसाब से दोगुना भुगतान मिल सकता है।
कोई भी व्यक्ति एक दिन में 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा और न ही लगातार 7 दिन ओवर टाइम करेगा। वहीं एक हफ्ते में 60 घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कर सकेगा। इसी के साथ नियोक्ताओं को कर्मचारियों को साल में कुछ छुट्टियां भी देना अनिवार्य किया गया है।
ये भी पढ़ें: Wrestler Protest: पहलवानों से मिलने जंतर-मंतर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी