Uttar Pradesh: पूर्व विधायक विजय मिश्रा को राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में हुए दोषमुक्त

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भदोही: बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा व उनके पूरे कुनबे पर प्रशासन आए दिन शिकंजा कस रहा है। वहीं दो दिनों में विजय मिश्रा को दो-तीन बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साधना गिरी की अदालत ने पूर्व MLA विजय मिश्रा को आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में बरी कर दिया है।

वर्ष 2012 में विधानसभा चुनाव के दरम्यान भदोही के गोपीगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। तत्कालीन थाना प्रभारी फरीद अहमद ने विजय मिश्रा के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन व लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया था। वहीं कोर्ट ने शुक्रवार को दोनों पक्षों की सुनवाई तथा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत विजय मिश्रा को दोष मुक्त करार दे दिया।

फिलहाल, विजय मिश्रा के ऊपर कई अन्य गम्भीर मुकदमें भी लंबित हैं, जिस कारण अभी वह जेल में ही रहेंगें। रिश्तेदारों की सम्पत्ति हड़पने, गैंगरेप समेत कई गम्भीर अपराध के मामलों में विजय मिश्रा अगस्त 2020 से आगरा जेल में निरुद्ध हैं।दो दिन पूर्व ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने षड्यंत्र व हत्या की सुपारी मांगने के मामले में विजय मिश्र को सशर्त जमानत  जमानत दिया है। भदोही के गोपीगंज थाने में उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया गया था।

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