UP News : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगामी 6 महीने के लिए हड़तालों पर रोक लगा दी है। यह पाबंदी एस्मा 1966 के तहत लागू की गई है। आदेश जारी होते ही यह नियम प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों, निगमों, प्राधिकरणों और स्थानीय निकायों पर लागू हो गया है। वहीं प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में प्रदर्शन, बंदी और सामूहिक अवकाश प्रतिबंधित किया गया है।
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
इस नियम के तहत सरकारी कर्मचारी हड़ताल की घोषणा नहीं कर सकेगा और न ही किसी भी तरह की हड़ताल में शामिल होगा। अगर कोई कर्मचारी यह नियम तोड़ता है, तो उसके खिलाफ अधिनियम 1966 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें सख्त दंड का प्रावधान शामिल है।
सरकार ने जनहित को दी प्राथमिकता
दरअसल हड़तालों के कारण से सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा था, जिससे आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए सरकार ने जनहित को प्राथमिकता देते हुए, जनता की रोजमर्रा वाली जरूरतों को पूरा करने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। स्वास्थ्य, बिजली, पानी, परिवहन, सफाई और प्रशासन जैसे विभागों में हड़तालों के कारण सेवाएं प्रभावित हो रही थीं।
सरकार की कर्मचारियों से अपील
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हड़तालों को लेकर सरकार का लिया गया फैसला किसी की आवाज दबाने का नहीं है। बल्कि सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाया गया है। सरकार ने कर्मचारियों से अपील की है कि वे अपनी मांगें बातचीत के माध्यम से रखें और जनता को होने वाली असुविधा का ध्यान रखें।
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