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संसद में पेश होंगे तीन बड़े विधेयक, जेल जाने पर नेता खो देंगे कुर्सी

Parliament Bills 2025 : संसद का बुधवार का दिन बेहद अहम है. केंद्र सरकार आज तीन बड़े विधेयक पेश करने जा रही है, जिनका सीधा असर प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर पड़ेगा. इन विधेयकों का मकसद एक दम साफ है. अगर कोई नेता गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार किया गया. साथ ही जेल जाता है, तो वह अपने पद पर बने रहने का अधिकार गंवा देगा.


सरकार की तैयारी क्या है?

गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इन तीनों विधेयकों को पेश करने जा रहे हैं और इन्हें संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव भी किया जा रहा है. दरअसल, अभी तक संविधान और कानून में पहले ऐसा कोई प्रावधान था ही नहीं कि गिरफ्तारी की स्थिति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को तुरंत पद से हटाया दिया जाए. इसी बड़ी कमी को दूर करने के लिए सरकार यह फैसला लेने जा रही है.


पहला विधेयक – केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) विधेयक 2025

1963 के कानून में यह साफ नहीं है कि अगर किसी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामले में पकड़ा जाता है, तो उसका पद कैसे छिनेगा. अब सरकार धारा-45 में संशोधन कर यह प्रावधान जोड़ना चाहती है.


दूसरा विधेयक – संविधान (130वां संशोधन) विधेयक 2025

हालांकि यह सबसे अहम बदलाव माना जा रहा है. इसके तहत अगर प्रधानमंत्री या कोई केंद्रीय मंत्री गंभीर आरोपों में गिरफ्तार होता है, तो उसे तुरंत पद छोड़ना होगा. यही नियम राज्यों और दिल्ली के मुख्यमंत्री व मंत्रियों पर भी लागू होगा. इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239एए में बदलाव किए जाएंगे.


तीसरा विधेयक – जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2025

2019 में बना कानून भी इस मामले में खामोश था. उसमें यह व्यवस्था नहीं थी कि अगर जम्मू-कश्मीर का मुख्यमंत्री या मंत्री जेल चला जाए, तो उसकी कुर्सी जाएगी. अब धारा-54 में बदलाव कर इसे जोड़ा जाएगा.


क्यों जरूरी है ये बदलाव?

वहीं सरकार ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकतंत्र में सत्ता संभालने वाले नेताओं को जनता के प्रति पूरी तरह जवाबदेह होना चाहिए. अगर कोई गंभीर अपराधों में आरोपी है और वह जेल में है, तो उसे जनता की कुर्सी पर बैठने का हक खोना होगा.


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