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Mahua Moitra: निष्कासन के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख, तुरंत सुनवाई से इनकार

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Mahua Moitra: शीर्ष अदालत के न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने बुधवार को लोकसभा से महुआ मोइत्रा के हालिया निष्कासन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस पार्टी (टीएमसी) की याचिका को तत्काल सुनने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ के समक्ष यह याचिका दायर की गई। जस्टिस कौल ने अपनी आगामी सेवानिवृत्ति का जिक्र करते हुए कहा, “सीजेआई को फैसला करने दीजिए… मैं इस स्तर पर फैसला नहीं कर सकता।”

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Mahua Moitra: मुख्य न्यायाधीश के सामने उठाए मामला

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि मामले का उल्लेख आज दोपहर सीजेआई के समक्ष किया जाएगा। बाद में इस मामले का उल्लेख सीजेआई चंद्रचूड़ के समक्ष किया गया जिन्होंने मोइत्रा के वकील को एक ईमेल भेजने के लिए कहा। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने कहा, “उन्हें संसद सदस्य से निष्कासित कर दिया गया है। इस मामले की कल या परसों सुनवाई हो सकती है।” इसपर सीजेआई ने कहा, “अगर कोई ईमेल भेजा गया होता तो हम उसे देखते। कृपया मेल भेजें। हम इसे तुरंत देखेंगे।”

Mahua Moitra:आचार समिति की सिफारिश पर निष्कासन

बता दें कि 8 दिसंबर, शुक्रवार को, लोकसभा ने सांसद के रूप में उनकी अयोग्यता के लिए एक आचार समिति की सिफारिश के मद्देनजर महुआ मोइत्रा को संसद से निष्कासित करने का एक प्रस्ताव पारित किया। आचार समिति की सिफारिश और रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत के बाद आई, जिन्होंने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने संसद में कुछ प्रश्न पूछने के बदले में नकद ली है।

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