Soumya Murder Case: 15 साल बाद सौम्या विश्वनाथन को मिला न्याय, जानें किसको कितनी मिली सजा

Soumya Murder Case: पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या की 15 साल पुरानी मर्डर केस में दोषी ठहराए गए दोषियों की सजा का एलान हो चुका है। चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा जुर्माना भी लगाया गया है।
पुलिस का दावा डकैती के मकसद हत्या हुई थी
बता दें कि शुक्रवार को दोषियों की सजा पर बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला 25 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार चैनल में काम करने वाली विश्वनाथन की 30 सितंबर, 2008 की सुबह दक्षिणी दिल्ली के नेल्सन मंडेला मार्ग पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब वह काम से घर लौट रही थीं। पुलिस ने दावा किया कि मकसद डकैती था।
हत्यारों की हुई उम्रकैद की सजा
मिली जानकारी के मुताबिक न्यायाधीश रवीन्द्र कुमार पांडेय की अदालत ने चार आरोपियों रवि कुमार , बलजीत मलिक, अमित शुक्ला और अजय कुमार को हत्या में संयुक्त रूप से शामिल होने पर धारा 302 और 34 तथा मकोका की धाराओं के तहत आजीन कारावास और 1.25 लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं अजय सेठी पर मकोका की धाराओं और चोरी की कार इस्तेमाल करने औऱ आरोपियों की मदद करने के मामले में तीन वर्ष की सजा और 7.25 लाख का जुर्माना लगाया गया।
2008 में घर लौटते समय गाली मारी गई थी
पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को सुबह 3 :30 बजे काम से घर से लौटते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस ने दावा किया था कि उनकी हत्या कते पीछे डकैती का मकद था। बाद में पुलिस में ने पांट लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपियों के साथ सख्त महाराष्ट्र संगठित अधिनियम लगाया। आरोपियों के खिलफा 24 मार्च 2009 में आरोप तय किए थे। 18 अक्टूबर 2023 को अदालत ने सभी को दोषी करार दिया था।
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