
Indian Railways Refund Rules : भारतीय रेलवे ने 1 अप्रैल, 2026 से टिकट रद्द करने और रिफंड से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए वित्तीय साल की शुरुआत के साथ यह बदलाव यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw के अनुसार, अब यात्रियों को ट्रेन के प्रस्थान समय से कम से कम 8 घंटे पहले अपनी टिकट रद्द करनी होगी, वरना उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
नए नियम इस प्रकार हैं-
8 से 24 घंटे पहले रद्द करने पर: 50% रिफंड मिलेगा।
24 से 72 घंटे पहले रद्द करने पर: 75% रिफंड मिलेगा।
72 घंटे से अधिक पहले रद्द करने पर: 100% रिफंड मिलेगा।
इस बदलाव का मतलब यह है कि अगर कोई यात्री ट्रेन के प्रस्थान से आठ घंटे के अंदर टिकट रद्द करता है, तो उसे एक भी रुपया वापस नहीं मिलेगा। पुराने नियमों में टिकट रद्द करने के लिए सिर्फ चार घंटे का समय दिया जाता था।
रेलवे का यह कदम यात्रियों को समय पर टिकट कैंसिल करने के लिए प्रेरित करेगा और कैंसिलेशन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाएगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट रद्द करने के समय का विशेष ध्यान रखें, ताकि नुकसान से बचा जा सके।
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