Punjab flood relief : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में जनकल्याण और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के संकल्प को दोहराते हुए कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने लहरागागा में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित 280 निवासियों को 1.02 करोड़ रुपये के मुआवज़ा स्वीकृति पत्र वितरित किए. सभा को संबोधित करते हुए मंत्री गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार उन सभी नागरिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित हुए हैं.
पठानकोट में 45 लाख रुपये का वितरण
खाद्य, नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, वन और वन्यजीव संरक्षण मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने जिला पठानकोट के नरोट जैमल सिंह क्षेत्र में विभिन्न गाँवों के बाढ़ प्रभावित लोगों को 45 लाख रुपये की मुआवज़ा राशि वितरित की.
उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार प्रभावित नागरिकों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है.
मिशन चढ़दी कला के तहत राहत का तीसरा चरण जारी
राहत वितरण प्रक्रिया के तीसरे चरण के लगातार तीसरे दिन भी पंजाब सरकार ने मिशन चढ़दी कला के तहत राज्यभर के बाढ़ प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपनी व्यापक पहल जारी रखी.
फिरोजपुर में 4.85 करोड़ रुपये के मुआवजा पत्र वितरण
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार, जिला फिरोज़पुर में विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने गांव बंडाला में 732 बाढ़ प्रभावित परिवारों को 4.85 करोड़ रुपये के मुआवज़ा स्वीकृति पत्र वितरित किए. ‘आप’ हलका इंचार्ज एडवोकेट हरसिमरन सिंह घुंमण ने भुल्लथ (कपूरथला) क्षेत्र के प्रभावित परिवारों को 7.20 लाख रुपये की मुआवज़ा राशि प्रदान की.
पंजाब देश में सबसे अधिक मुआवजा देने वाला राज्य
उल्लेखनीय है कि पंजाब देश का पहला राज्य है जिसने बाढ़ प्रभावित परिवारों को सबसे अधिक मुआवज़ा प्रदान किया है.
राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राहत और सहायता पारदर्शिता के साथ हर परिवार तक पहुँचे.
घर और फसल क्षति पर बढ़ाई गई सहायता
जानकारी के अनुसार –
- क्षतिग्रस्त घरों के लिए सहायता 6,500 रुपये से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति घर कर दी गई है.
- फसल नुकसान पर प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा दिया जा रहा है. यह देश में अब तक दिया गया सबसे अधिक फसली मुआवज़ा है.
पशुधन क्षति पर भी आर्थिक सहायता
अजीविका बहाली के तहत राज्य सरकार द्वारा –
- प्रति दुग्धारू पशु: 37,500 रुपये
- प्रति गैर-दुग्धारू पशु: 32,000 रुपये
- प्रति बछड़ा: 20,000 रुपये
- प्रति पोल्ट्री पक्षी: 100 रुपये
का मुआवज़ा प्रदान किया जा रहा है.
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