
Patanjali ayurveda Fined : कोर्ट के अंतरिम आदेश की अवहेलना पतजंलि आयुर्वेद को भारी पड़ी है. अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में पतजंलि आयुर्वेद चार करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. दरअसल पिछले साल अगस्त में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर कपूर उत्पाद बेचने को लेकर रोक लगाई थी.
पतंजलि आयुर्वेद पर चार करोड़ का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना कोर्ट के अंतरिम आदेश की अवहेलना करने पर लगा है. बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस आरआई चागला की बेंच ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है. इस बात में कोई संदेह नहीं कि पतंजलि का इरादा कोर्ट के आदेश का उल्लघंन करने का था. कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में पतंजलि को कपूर से बने उत्पाद की बिक्री पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया था. पतंजलि पर आरोप था कि उसने आदेश के बाद भी कपूर उत्पाद की बिक्री जारी रखी.
मामले में मंगलम आर्गेनिक्स लिमिटेड ने एक याचिका दायर की थी. याचिका में पतंजलि पर कोर्ट के आदेश का उल्लघंन करने का आरोप लगाया गया था. पतंजलि ने बिना शर्त कोर्ट में माफी भी मांगी. कोर्ट ने कहा कि आदेश जारी करने के बाद भी पतंजलि ने न सिर्फ उत्पाद बेचा बल्कि उसे बनाना भी जारी रखा. होईकोर्ट ने दो हफ्ते के अंदर चार करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश पतंजलि आयुर्वेद को दिया है. बता दें कि अगस्त 2023 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर पतंजलि पर कपूर से बने उत्पाद बेचने और उसका विज्ञापन करने से रोक लगाई थी. ये आदेश मंगलम ऑर्गनिक्स की याचिका पर जारी किया गया था.
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