Aniruddha Acharya : उत्तर प्रदेश के मथुरा की एक अदालत ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ परिवाद दायर करने का आदेश दिया है. यह आदेश याचिकाकर्ता, हिंदू महासभा मथुरा की अध्यक्ष मीरा राठौर की याचिका पर जारी किया गया.
अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ यह आदेश महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आया है. कथावाचक द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिका पर सुनावाई के दौरान सीजेएम ने इसे स्वीकार कर लिया है. परिवाद दर्ज होने के आदेश के बाद कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
इस मामले पर पूरी जानकारी देने के लिए आज अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा जिला अध्यक्ष मीरा राठौर दोपहर 12:00 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस मथुरा में एक प्रेस कांफ्रेंस करेंगी.
अनिरुद्धाचार्य पर अपमान व बाल विवाह आरोप
जानकारी के अनुसार, इस मामले में शिकायतकर्ता का बयान 1 जनवरी 2026 को दर्ज किया जाएगा. अनिरुद्धाचार्य पर आरोप है कि उन्होंने महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, प्रवचन में अश्लील इशारे किए और महिलाओं का अपमान किया. आरोप है कि उन्होंने 14 साल की लड़कियों की शादी का समर्थन किया और कथा वाचन के दौरान महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाकर बाल विवाह को बढ़ावा दिया.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनिरुद्धाचार्य की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर कहा गया है कि उनके वकील इस मामले में पक्ष रखेंगे.
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