मनीष सिसोदिया को मिली 7 घंटे की जमानत, HC ने इन शर्तों के साथ दी राहत

दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को बीमार पत्नी से मुलाकात के लिए के दिन की जमानत दी है। अदालत ने सिसोदिया को कल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए पत्नी से मिलने की अनुमति दी है। हालांकि, इस दौरान दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री पर कई पाबंदियां रहेंगी
सिसोदिया पर रहेंगी ये पाबंदियां
अदालत ने कुछ घंटे की जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं। जमानत की अवधि के दौरान सिसोदिया अपने घरवालों के अलावा किसी और से बात नहीं करेंगे।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपने आदेश में आप नेता को केवल घरवालों से ही मिलने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया इस दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके अलावा वो मोबाइल या इंटरनेट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे।
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