SIR Controversy : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर सियासी और कानूनी लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी और इंडिया ब्लॉक के अन्य नेताओं ने अदालत में याचिका दायर कर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने और चुनावी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की है. याचिका में चुनाव आयोग से जुड़े फैसलों की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए कई राहत देने की अपील की गई है. सबसे अहम मांग यह है कि मामले का निपटारा होने तक देशभर में चल रही SIR प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाई जाए.
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, याचिका का शीर्षक ‘राहुल गांधी बनाम भारत निर्वाचन आयोग’ है. इसमें चुनाव आयोग को SIR से जुड़ी फाइलें, बैठकों के विवरण, आपत्तियों के रिकॉर्ड और 24 जून 2025 को प्रक्रिया शुरू करने के फैसले से संबंधित ECINET तथा ERONET के एक्सेस लॉग पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है.
हटाए गए वोटरों के नाम सार्वजनिक करने की मांग
याचिका में मांग की गई है कि SIR के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए लोगों के नाम बूथवार सार्वजनिक किए जाएं. साथ ही, नाम हटाने के कारण और मतदाताओं की उम्र तथा लिंग के आधार पर विवरण भी सामने रखा जाए. वहीं, पात्र मतदाताओं को दोबारा सूची में शामिल करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की मांग भी की गई है.
याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि कानून के मुताबिक नोटिस और सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना किसी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाना चाहिए. ऑनलाइन फॉर्म-6 को निर्धारित नियमों के अनुरूप रखने पर भी जोर दिया गया है.
स्वतंत्र समिति से जांच कराने की अपील
राहुल गांधी की याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में तकनीकी विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित नागरिकों वाली स्वतंत्र समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है. इसके अलावा, मतदाता सूची तैयार करने और संशोधित करने में नियमों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
याचिका में चुनाव आयोग के फैसलों की संवैधानिक वैधता की जांच करने और शिकायतों का उचित निपटारा सुनिश्चित करने की अपील भी की गई है. अब इस मामले में अदालत का रुख महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची से जुड़े विवादों पर असर पड़ सकता है.
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