कोचिंग हादसा : कोर्ट ने खारिज की पांचों आरोपियों की जमानत याचिका

सांकेतिक चित्र
Delhi News : दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने कोचिंग हादसे के सभी पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. इस मामले में अगली सुनवाई के लिए पांच अगस्त की तारीख दी गई है. बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. बता दें कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी.
इस हादसे के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा था. वह सड़कों पर प्रदर्शन के लिए उतर आए थे. कोर्ट ने बेसमेंट मालिक परविंदर सिंह. सर्वजीत सिंह, हरविंदर सिंह और तेजेंदर सिंह की जमानत याचिका खारिज की है. वहीं मनोज कथूरिया की भी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है.
बता दें कि फोर्स गोरखा कार के मालिक मनोज कथूरिया ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में जांच अधिकारियों से जवाब मांगा गया है. बता दें कि मनोज कथूरिया पर आरोप है कि उन्होंने अपनी एसयूवी कार बारिश के पानी से भरी सड़क पर चलाई. इससे कोचिंग इंस्टिट्यूट का गेट टूटा और पानी बेसमेंट में जा भरा. मनोज कथूरिया के वकील ने कोर्ट में कहा था कि उनके मुवक्किल का इस घटना को अंजाम देने का इरादा नहीं था.
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