Delhi High Court: एयर इंडिया को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ये याचिका खारिज

Subramanian Swamy

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दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया रद्द करने और अधिकारियों की भूमिका जांच करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बीजेपी सांसद ने इस संदर्भ में दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी।

सुब्रमण्यम स्वामी ने एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से मनमना और भ्रष्ट बताया था।

लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका का विरोध किया गया था। केंद्र सरकार ने अपनी दलील में कहा था कि एयर इंडिया रोजाना 20 करोड़ रुपये का घाया उठा रही थी, जिससे जनता के पैसों की बर्बादी भी हो रही थी। और इससे ज्यादा बर्बादी उठाना जायज नहीं था।

सरकार ने ये भी बताया कि टाटा पूरी तरह से भारतीय कंपनी है जिसने एयर इंडिया को खरीदा है। लिहाजा सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से गतल हैं। पिछले साल अक्टूबर में टाटा समूह ने 18 हजार करोड़ रुपये की बोली लगाकर खरीदा था।