Delhi HC: परिवार से मिल रही धमकी, कोर्ट ने दिया सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश

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Delhi HC: दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में माना कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान के तहत अमिट और संरक्षित है और लोगों की इस पसंद को कमजोर नहीं किया जा सकता है। जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि राज्य अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए संवैधानिक दायित्व के तहत बाध्य है और संवैधानिक अदालतों से भी लोगों के संवैधानिक अधिकारों को आगे बढ़ाने की कोर्ट उम्मीद करती है।

Delhi HC: नागरिकों की सुरक्षा राज्य का दायित्व

एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, “याचिकाकर्ताओं का अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार संविधान ने दिया है और यह संविधान के तहत अमिट और संरक्षित है, जिसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना राज्य का एक संवैधानिक दायित्व है।

प्रेमी जोड़े को मिल रही थी धमकी

दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गेडेला एक ऐसे प्रेमी जोड़े की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिन्होंने अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध शादी की थी और उन्हें परिजनों से धमकियां मिल रही थीं। कोर्ट ने कहा कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और परिवार के सदस्य उनके रिश्ते या वैवाहिक संबंधों पर आपत्ति नहीं कर सकते।

सुरक्षा के लिए दिए निर्देश

कोर्ट ने कहा, “मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने राज्य को दोनों याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच अधिकारी को याचिकाकर्ताओं को स्थानीय पुलिस अधिकारियों का संपर्क प्रदान करके अगले दो महीनों तक हर दिन याचिकाकर्ता से संपर्क करने का निर्देश दिया।

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