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शराब घोटाला: आज होगी Manish Sisodia की जमानत याचिका पर सुनवाई

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दिल्ली की अदालत शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की आबकारी नीति मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी।

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उन्हें कई घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार कर लिया था। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने 6 मार्च को सिसोदिया को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

न्यायाधीश ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले सीबीआई को सात दिनों के लिए रिमांड दिया था। न्यायाधीश ने सीबीआई को आरोपी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। सिसोदिया द्वारा यह दावा किया गया है कि उसने जांच के दौरान केंद्रीय एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया था।

उन्होंने कहा है कि चूंकि सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है, उसे हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा और इस मामले में गिरफ्तार किए गए अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद संभाला है और समाज में उनकी गहरी जड़ें हैं।

हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस स्तर पर वे और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में वे इसकी मांग कर सकते हैं।

गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इसी मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उनकी जमानत की सुनवाई की पूर्व संध्या पर उनसे 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के संबंध में पूछताछ की, जो आप पार्टी/नेताओं को दक्षिण समूह से हवाला चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस दौरान उनसे अरुण पिल्लई और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता के बारे में भी पूछा गया।

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