Delhi NCR

दिल्ली की अदालत ने रघुबीर नगर गैंगरेप मामले में तीन आरोपियों को सुनाई मौत की सजा

Delhi: राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 8 साल पहले रघुबीर नगर में एक महिला से गैंगरेप और उसके बाद मां और 7 वर्षीय बेटे और 6 वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में 3 लोगों को मौत की सजा सुनाई है। हत्यारों ने गैंगरेप के बाद महिला का गला घोंट दिया, फिर उसके दो बच्चों की हत्या करने के बाद घर में लूटपाट की थी।

ट्रिपल मर्डर और गैंगरेप का यह मामला ख्याला थाना क्षेत्र का है. दिल्ली के रघुबीर नगर में अपने घर की दूसरी मंजिल पर महिला और उसके दोनों बच्चे मृत पाए गए थे। इस मामले में महिला के पति की शिकायत पर 2015 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस ट्रिपल मर्डर और गैंगरेप में एक नाबालिग सहित 4 लोग शामिल थे।

तीस हजारी अदालत की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज आंचल ने तीन हत्यारों- रफत अली उर्फ मंजूर अली, शाहिद और अकरम को 20 बी (आपराधिक साजिश) और आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई। इसके अलावा डकैती और गैंगरेप के अपराध में इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही तीनों दोषियों पर 35000-35000 रुपए का कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। वहीं 22 अगस्त को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया था।पुलिस द्वारा इस मामले की सही जांच और हत्यारों के पास से बरामद सबूतों को अदालत ने अहम आधार माना है। कोर्ट ने कहा कि यह भी साबित हो चुका है कि तीनों आरोपियों अकरम, रफत अली और शाहिद इस मामले में साजिश रची थी।

ये भी पढ़ें: क्या बदलने वाला है अपने देश का नाम? क्या भारत से हट जाएगा INDIA?

Related Articles

Back to top button