Delhi NCR

IB अफसर की हत्या के मामले में AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर आरोप तय

दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। उसके अलावा 10 अन्य आरोपियों पर हत्या के चार्ज लगा दिए गए हैं। आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या को लेकर कोर्ट ने यह फैसला दिया है। बता दें कि कोर्ट ने इस हत्या के मामले में ताहिर हुसैन की भूमिका को अहम माना है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि ताहिर हुसैन लगातार ऐसे काम कर रहा था जैसे वो भीड़ को उकसा रहा हो। उन पर नजर रख रहा हो।

इन धाराओं में लगे चार्ज

ताहिर हुसैन और 10 अन्य आरोपियों पर सेक्शन 147, 148, 153A, 302, 365, 120B, 149 और 188 आईपीसी की धारा 153A के तहत चार्ज लगाए गए हैं। ताहिर पर तो 505, 109 और आईपीसी की धारा 114 के तहत भी चार्ज लगाए गए हैं।

पुलिस ने की चार्जशीट दाखिल

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में 2 जून, 2020 को दो चार्जशीट दाखिल की थी। एक चार्जशीट में ताहिर हुसैन को दंगों के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी बनाया गया था। पुलिस जांच के दौरान उत्तरपूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक बेहद गहरी साजिश सामने आई थी। पुलिस ने कहा था कि आम आदमी पार्टी का नेता और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगों में अहम भूमिका निभाई थी। उसका छोटा भाई शाह आलम भी गिरफ्तार किया गया था। ताहिर हुसैन ने दंगों के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया था।

ताहिर के घर के पास हुई थी हत्या

आईबी अफसर अंकित शर्मा की हत्या 25 फरवरी 2020 को ताहिर हुसैन के घर के पास हुई थी। भीड़ ने शर्मा की बेरहमी से हत्‍या के बाद शव को नाले में फेंक दिया था। शर्मा के लापता होने के एक दिन बाद 27 फरवरी को उनका शव उत्तर-पूर्वी दिल्ली के चांदबाग में उनके घर के नजदीक एक नाले से मिला था। पोस्‍टमॉर्टम में अंकित के जिस्‍म पर तेज धार वाले हथियार के 51 निशान मिले थे।

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