
Chandigarh : पंजाब सरकार ने अप्रमाणित और घटिया कृषि उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फाजिल्का में 111 बैग एक्सपायर्ड उर्वरकों को जब्त किया और मलेरकोटला में बिना लाइसेंस बीज बेचने वाले एक विक्रेता के खिलाफ FIR दर्ज की। पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने जानकारी देते हुए बताया कि फाजिल्का के मुख्य कृषि अधिकारी की अगुवाई में एक टीम ने पंजावा मॉडल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड पर छापा मारकर इन उर्वरकों को जब्त किया। यह कार्रवाई गोडाउन की नियमित जांच के दौरान की गई, जिसमें पता चला कि कई उर्वरक एक्सपायर्ड हो चुके थे।
इस छापेमारी के दौरान 25 बैग हिंदुस्तान बेक. टेक इंडिया प्रा. लि. (पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया), 45 बैग मालवा इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. (MIFCO) (पोटाश 14.5), 31 बैग हिंदुस्तान बेक. टेक इंडिया प्रा. लि. (कॉर्गोजिप्सम) और 10 बैग मालवा इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. (MIFCO) (माइकोराइजा) जब्त किए गए। इसके अलावा, दूसरे गोडाउन में जिप्सम उर्वरक को यूरिया के साथ स्टोर किया गया था, जो नियमों का उल्लंघन है। टीम ने स्टॉक रजिस्टर जब्त कर लिया और यूरिया उर्वरक का नमूना जांच के लिए भेज दिया। मंत्री ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गुरमीत सिंह खुडियां ने दी जानकारी
गुरमीत सिंह खुडियां ने बताया कि पंजावा मॉडल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी लिमिटेड में उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। साथ ही, सोसाइटी के सचिव ओम प्रकाश, डिप्टी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटी फाजिल्का और संबंधित उर्वरक कंपनियों को नोटिस जारी किया गया है।
मलेरकोटला में एक बीज विक्रेता के खिलाफ FIR दर्ज
मलेरकोटला में एक बीज विक्रेता के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। संगरूर के किसानों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मलेरकोटला की अनाज मंडी स्थित एम/एस संकल्प रिटेल स्टोर से उन्होंने 3300 रुपये प्रति बैग की दर से 21 बैग मक्का बीज (पायनियर 1899) खरीदा, लेकिन विक्रेता ने बिल देने से इनकार कर दिया। जांच में पाया गया कि फर्म का बीज लाइसेंस (संख्या MKT/SEED/189) 22 अप्रैल 2024 को समाप्त हो चुका था, लेकिन विक्रेता ने बिना लाइसेंस नवीनीकरण के बीज बेचना जारी रखा। यह बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 और बीज नियम 1968 का गंभीर उल्लंघन है।
सरकार ने इन गंभीर उल्लंघनों के मद्देनजर फर्म के मालिक और प्रतिनिधियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत शिकायत दर्ज की। यह FIR पुलिस स्टेशन सिटी-1, मलेरकोटला में दर्ज की गई।
पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र में किसी भी तरह की धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी
कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र में किसी भी तरह की मिलावट और धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी। 2024-25 में अब तक 87 उर्वरक डीलरों/कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं और 8 के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसी तरह, 116 कीटनाशक डीलरों/कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं और 5 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने दोहराया कि कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और किसानों के हितों की रक्षा करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
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