इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत, ASI को दिए खास निर्देश

Sambhal Jama Masjid

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी संभल की जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई की इजाजत

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Sambhal Jama Masjid : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जाम मस्जिद की रंगाई-पुताई की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई कराने की इजाजत दे दी है। लेकिन कोर्ट ने कमेटी से कहा है कि केवल मस्जिद के बाहर ही पुताई की होगी अंदर की अनुमति नहीं है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा, मस्जिद की बाहरी दीवार पर लाइटनिंग भी लगाई जा सकती है, लेकिन बिना किसी ढांचे को नुकसान पहुंचाए। बता दें कि जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है। वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी।

मस्जिद कमेटी ने एएसआई और प्रशासन से जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत  मांगी थी

गौरतलब हो कि रमजान शुरू होने से पहले मस्जिद कमेटी ने एएसआई और प्रशासन से जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत  मांगी थी। लेकिन उसे खारिज कर दिया गया था। जिसके बाद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया, जिसपर हिंदू पक्ष ने नाराजगी जताई थी। हिंदू पक्ष ने आरोप लगाया था कि रंगाई-पुताई के बहाने मस्जिद के निर्माण में छेड़छाड़ की जा सकती है।

मुस्लिम पक्ष की अपील पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी थी। जिसपर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई-पुताई की अभी जरूरत नहीं है, साफ-सफाई कराई जा सकती है. हालांकि, अब कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई की अनुमति दे दी है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को आदेश देते हुए कहा कि एक हफ्ते के भीतर मस्जिद की रंगाई-पुताई करा दी जाए। साथ ही यह भी कहा कि रंगाई-पुताई का केवल मस्जिद के बाहरी हिस्सों में ही होगी।

जानिए घटनाक्रम 

संभल की जामा मस्जिद की रंगाई-पुताई को लेकर दाखिल अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मामले को 12 मार्च तक के लिए टाल दिया था। एएसआई (भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण) ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा था कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की जरूरत नहीं, लेकिन साफ-सफाई कराई जा सकती है।

जिसपर कोर्ट ने एएसआई को मस्जिद की सफाई व उगी हुईं झाड़ियों को साफ करने का निर्देश दिया था. वहीं मुस्लिम पक्ष ने एएसआई की जांच रिपोर्ट के खिलाफ आपत्ति दाखिल करने के लिए समय लिया था. हिंदू पक्ष ने भी एफिडेविट फाइल करने के लिए समय लिया था. आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एएसआई को 7 दिन के अंदर मस्जिद की रंगाई पुताई और लाइटिंग कराने का आदेश दिया है.

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