CAA Notification : सीएए के बाद भी खुला रहेगा बाहरी मुसलमानों के लिए भारत का रास्ता

CAA Notification :
CAA Notification : सीएए के बावजूद खुला रहेगा विदेशी मुस्लिमों के लिए भारत का रास्ता। सीएए के बाद भी ले सकते हैं मुसलमान भारत की नागरिकता। पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम अब भी बन सकते हैं भारतीय। भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए अब भी कर सकते हैं आवेदन।
CAA Notification : पुराने कानूनों से मिलेगी सहायता
11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने भले हीं पूरे देश में सीएए लागू कर दिया हो।जिसके तहत पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यक भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन सीएए इन देशों के मुस्लिमों को ऐसा अधिकार नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि, पाकिस्तान,अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम भारत की नागरिकता नहीं ले सकते। क्योंकि देश में सीएए जरूर लागू हुआ है,लेकिन इसके तहत उन कानूनों को खत्म नहीं किया गया जिनके तहत विदेशी मुसलमानों को भारत की नागरिकता दी जाती थी। आपको बता दें ! सीएए के तहत भले ही तीनों पड़ोसी देशों से आए मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं कर सकते।लेकिन पुराने कानून के तहत दावा जरूर कर सकते हैं।
CAA Notification : सिटीजनशिप एक्ट 1955 में हैं कानूनी प्रावधान
विदेशी मुस्लिम नागरिकों को भारतीय नागरिकता पाने के लिए पुराने कानूनों की मदद लेनी होगी। वही कानून जिसके तहत सिंगर अदनान सामी को 2016 में भारतीय नागरिकता मिली थी।भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जिसके तहत कोई भी ऐसा शख्स जो 12 साल से भारत में निवास कर रहा हो और आवेदन करने से पहले वो लगातार एक साल तक भारत में रहा हो,इसके अलावा उसने कुल 11 साल का वक्त भारत में रहकर बिताया हो,वो भारतीय नागरिकता हासिल करने का दावा कर सकता है। इसके अलावा वो सिटीजनशिप एक्ट के तीसरे अनुसूची में निर्धारित योग्यता को पूरा करता हो।
CAA Notification : भारतीयता हासिल करने के लिए कर सकते हैं आवेदन
गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पर एक सवाल के जवाब में कहा था कि पाकिस्तान,बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मुसलमान भी पहले के कानून के अनुसार भारतीयता हासिल करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।ऐसे में शाह का कहना था कि,हाल के वर्षों में करीब 566 मुसलामनों को इसी तरह से भारतीय नागरिकता दी गई है। अगर उचित दृष्टि से देखा जाए तो,सीएए किसी की नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है। जिसका भारत के किसी भी नागरिक से कोई संबंध नहीं है और रही बात विदेशी मुस्लिमों की,तो वे अब भी पुराने कानूनों के तहत भारत का हिस्सा बन सकते हैं।
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