Air Pollution: BMC को निर्माण स्थल का निरीक्षण करने का निर्देश

Air Pollution: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और बृहन्मुंबई नगर निगम को पूरे मुंबई में सात सरकारी निर्माण स्थलों का संयुक्त निरीक्षण करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश इसलिए दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु गुणवत्ता नियंत्रण मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। इन साइटों में बुलेट ट्रेन परियोजना, वर्सोवा बांद्रा सी लिंक परियोजना, मुंबई मेट्रो रेल लाइन 3 परियोजना, मुंबई ट्रांस-हार्बर लिंक परियोजना, मुंबई तटीय सड़क परियोजना, मुंबई उपनगरों में दो सड़क कंक्रीटीकरण परियोजनाएं शामिल हैं।
Air Pollution: उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कार्रवाई
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी की बेंच ने अधिकारियों को मानदंडों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने आने पर उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की भी अनुमति दी। कोर्ट ने कहा, “हम निर्देश देते हैं कि यदि इन साइटों पर कोई भी हितधारक मानदंडों का पालन नहीं कर रहा है, तो बीएमसी और एमपीसीबी द्वारा कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।”
Air Pollution: वायु गुणवत्ता खराब होने पर जताई चिंता
बता दें कि कोर्ट मुंबई महानगर क्षेत्र में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके दौरान इसने शहर में खराब AQI के बारे में चिंता जताई। पीठ ने पहले महाराष्ट्र सरकार को वायु प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की पहचान करने और उनके समाधान के लिए दिल्ली के वैधानिक शासन के समान एक कानून लाने का सुझाव दिया था।
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