
Abhishek Banerjee : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी को चिकित्सा उपचार के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। अदालत की मंजूरी के बाद अभिषेक बनर्जी सितंबर में आंख के इलाज के लिए विदेश जा सकेंगे।
विदेश यात्रा और इलाज का विकल्प चुनना हर व्यक्ति का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को विदेश यात्रा करने और अपनी पसंद के अनुसार चिकित्सा उपचार कराने का अधिकार है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इलाज के लिए कौन सा विकल्प चुना जाए, यह तय करना किसी अन्य का काम नहीं है।
यात्रा से पहले देनी होगी पूरी जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति देते हुए अभिषेक बनर्जी के सामने कुछ शर्तें भी रखी हैं। उन्हें अपनी यात्रा का पूरा कार्यक्रम अदालत के समक्ष देना होगा। इसके अलावा उड़ानों की जानकारी, विदेश में ठहरने की जगह और इलाज करने वाले डॉक्टरों व अस्पताल से जुड़ी पूरी जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।
चुनाव प्रचार के दौरान कथित धमकी देने को लेकर दर्ज है मामला
अभिषेक बनर्जी टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। उनके खिलाफ 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर धमकी भरे बयान देने के आरोप में पुलिस मामला दर्ज है। वहीं, 2016 में हुई एक सड़क दुर्घटना में उनकी आंख में चोट लगी थी। इसी चोट के इलाज के लिए उन्होंने विदेश जाने की अनुमति मांगी थी।
बीजेपी ने विदेश जाने की अनुमति पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेताओं ने आशंका जताई कि विदेश जाने की अनुमति मिलने के बाद अभिषेक बनर्जी विदेश भाग सकते हैं। इसके साथ ही कभी स्वदेश नहीं लौटने की आशंका भी जताई।
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