Punjab

Punjab में अवैध खनन पर बड़ा एक्शन, दो जगह छापेमारी से मचा हड़कंप, मशीनरी और टिपरों की पहचान हुई

Punjab Illegal Mining : पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि अमृतसर के लोपोके स्थित कोट सिद्धू गांव में खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने देर रात छापेमारी कर अवैध रेत खनन का पर्दाफाश किया। मौके से तीन जे.सी.बी. मशीनों और सात टिपर ट्रकों की पहचान की गई। मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर जांच जारी है।

Punjab Illegal Mining : पंजाब के खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने आज बताया कि खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा देर रात चलाए गए महत्वपूर्ण ऑपरेशन के दौरान ज़िला अमृतसर की तहसील लोपोके के गांव कोट सिद्धू में अवैध रेत खनन वाली जगह पर छापेमारी करते हुए मौके पर चल रहे अवैध खनन का पर्दाफाश किया गया।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने मौके से तीन जे.सी.बी. मशीनें (चेसी नंबर आर.ए.जे.3डी.एक्स.एक्स.4ए03117476, एच.ए.आर.3डी.एक्स.एक्स.4के03070706 और एक बिना नंबर वाली जे.सी.बी. मशीन) और सात टिपर ट्रकों (नंबर पी.बी 02 डी.एक्स 5572, पी.बी 02 ई.जे 0301, पी.बी 02 ई.सी 7695, पी.बी 02 ई.आर 7191, पी.बी 02 ई.ई 6944, पी.बी 02 ई.जे 0410 और पी.बी 02 ई.क्यू 9399) की पहचान की है।

सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ‘माइन्स एंड मिनरल्स (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 1957’ की धारा 21(1) के तहत थाना भिंडी सैदां में एफ.आई.आर. नंबर 0160/2026 दर्ज की गई है। इस मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए ज़मीन मालिकों और वाहनों/मशीनों के मालिकों की पहचान करने तथा विवरणों की पड़ताल के लिए पुलिस जांच जारी है।

एक टिपर को रात के समय रोककर चेक किया

खनन और भू-विज्ञान मंत्री ने आगे बताया कि इसी तरह खनन विभाग लुधियाना द्वारा की गई एक और कार्रवाई के तहत सिद्धवां बेट क्षेत्र से आ रहे रेत से भरे एक टिपर को रात के समय रोककर चेक किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि वाहन पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। इस मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने बिना नंबर वाला टिपर थाना सिद्धवां बेट के हवाले किया और दिनांक 06-10-2026 को एफ.आई.आर. नंबर 283 के तहत केस दर्ज किया गया है।

खनन और भू-विज्ञान मंत्री ने आगे बताया कि गैर-कानूनी खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 6 अक्टूबर, 2026 तक राज्य भर में 247 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं और नियम 74 तथा 75 के तहत 598 चालान जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 7.92 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया, जिसमें से 7.69 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वसूल की जा चुकी है।

पठानकोट में 5 FIR और 101 चालान दर्ज

कुछ मुख्य ज़िलों के विवरण साझा करते हुए बरिंदर कुमार गोयल ने बताया कि अमृतसर में 16 एफ.आई.आर. दर्ज की गईं और 25 चालानों के तहत 46.87 लाख रुपये के जुर्माने किए गए जिसमें से 42.79 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। होशियारपुर में 20 एफ.आई.आर. और 84 चालान दर्ज किए गए, जिसमें 129.39 लाख रुपये का जुर्माना किया गया और 125.81 लाख रुपये की वसूली हुई जबकि पठानकोट में 5 एफ.आई.आर. और 101 चालान दर्ज किए गए, जिसमें 176.89 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और पूरी रकम वसूली गई।

जुर्माना लगाया गया और रकम वसूली जा चुकी

उन्होंने आगे बताया कि गुरदासपुर में सभी ज़िलों से अधिक 55 एफ.आई.आर. दर्ज की गईं और 24 चालान किए गए, जिसमें 39.57 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और पूरी रकम वसूली जा चुकी है। एस.ए.एस. नगर में 27 FIR और 67 चालान किए गए जिसमें 87.95 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और 82.86 लाख रुपये की वसूली हुई जबकि श्री आनंदपुर साहिब में 32 एफ.आई.आर. और 30 चालान किए गए, जिसमें 52.99 लाख रुपये का जुर्माना किया गया और 48.91 लाख रुपये की वसूली हुई।

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