Delhi News : दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोमवार की सुबह CJP की ओर से संसद मार्च शुरू किया गया. दिल्ली पुलिस ने इस मार्च को अनुमति नहीं मिलने की बात कही है. इसके बावजूद मार्च निकाले जाने के कारण जंतर-मंतर और संसद जाने वाले रास्ते पर भारी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती की गई है. इस दौरान आरएएफ और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की स्थिति भी देखने को मिली.
दिल्ली पुलिस ने बताया कि संसद मार्च के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी. पुलिस ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जंतर-मंतर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. वहीं, पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि मीडिया में बताई जा रही हिंसा या हिरासत से जुड़ी घटनाओं की जानकारी सही नहीं है और प्रदर्शन को पेशेवर तरीके से संभाला जा रहा है.
जंतर-मंतर से संसद तक तीन लेयर की सिक्योरिटी
प्रदर्शन को देखते हुए जंतर-मंतर से संसद तक जाने वाले रास्ते पर तीन लेयर की बैरिकेडिंग की गई है. जंतर-मंतर पर करीब 5-6 हजार प्रदर्शनकारियों के मौजूद होने की बात कही गई है. वहीं, मौके पर 10 हजार से ज्यादा सुरक्षाबल के जवान तैनात हैं. इसके अलावा टियर गैस, बैटन और वज्र वाहन भी तैनात किए गए हैं.
दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले में BNS की धारा 163 लागू की है. इसके तहत जंतर-मंतर को छोड़कर अन्य जगहों पर 5 या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है. पुलिस ने लोगों से कानून व्यवस्था बनाए रखने और कानून अपने हाथ में नहीं लेने की अपील की है.
सोनम वांगचुक ने रखीं अनशन खत्म करने की शर्तें
इस बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म करने के लिए तीन शर्तें रखी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर पत्र साझा करते हुए बताया कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था में हाल की नाकामियों और पेपर लीक जैसे मामलों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए. उनकी दूसरी शर्त है कि सोनम वांगचुक और CJP की लीडरशिप को संसद तक जाने दिया जाए. वहीं, तीसरी शर्त के तहत अलग-अलग पार्टियों के सांसदों और नेताओं से भरोसा दिलाने की मांग की गई है कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे.
दिल्ली पुलिस ने जारी की एडवाइजरी
इससे पहले पुलिस उपायुक्त (DCP) सचिन शर्मा ने एक्स पर एडवाइजरी जारी की थी. इसमें कहा गया कि विरोध मार्च या जुलूस के लिए न तो अनुमति मांगी गई है और न ही दी गई है. पुलिस ने बताया कि जंतर-मंतर स्थित निर्धारित प्रदर्शन स्थल को छोड़कर, पूर्व अनुमति के बिना विरोध मार्च, जुलूस, प्रदर्शन और 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक है.
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