Uttar Pradesh

सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगाई, सपा और पीड़ित परिवार ने स्वागत किया

Political Reaction : उन्नाव रेप केस में सजा पाए कुलदीप सेंगर की जमानत पर हाईकोर्ट के फैसले को आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समाजवादी पार्टी ने स्वागत किया और कहा कि कमजोर पैरवी की वजह से सेंगर को जमानत मिल गई थी. सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी रहती है.

वहीं, उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत पर रोक लगने पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि “बीजेपी का असली चरित्र और चेहरा सामने आ गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी कभी बलात्कारियों की सजा माफ करती है और कभी उनके पक्ष में खड़ी रहती है. फखरूल ने कहा कि कुलदीप सेंगर के मामले में भी मुकदमा और कार्रवाई हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद संभव हो पाई.

पीड़ित परिवार की न्याय की उम्मीद बनी

सपा नेता ने कहा कि कमजोर पैरवी की वजह से हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है. सपा समझती है कि पीड़ित परिवार जो इस बात से गुस्से में था और पीड़ित परिवार को सुप्रीम कोर्ट से जो न्याय की आस थी. इसके बाद निश्चित रूप से परिवार की न्याय की आस अब जीवित रहेगी.

अगले चार सप्ताह में होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर है और किसी भी अपराधी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए. साथ ही, कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है. मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी.

सेंगर की बेल के बाद सड़कों पर विरोध

आपको बता दें कि बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने चर्चित उन्नाव रेप केस में दोषी कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित कर उन्हें बेल पर रिहा करने के आदेश दिए थे, आदेश के बाद पीड़िता इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गई थी. इसके बाद इस फैसले का सड़कों पर काफी विरोध भी देखने को मिला था.

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