Delhi NCR

उन्नाव रेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत पर लगाई रोक

Unnao Rape Case : उत्तर प्रदेश के उन्नाव रेप केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. आरोपी कुलदीप सेंगर के लिए बड़ा झटका देते हुए कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत मंजूरी पर रोक लगा दी. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाया.

इससे पहले शनिवार को उन्नाव रेप केस की पीड़िता CBI कार्यालय दिल्ली पहुंची और आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ आवेदन दायर किया. बता दें कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर को सशर्त जमानत दी थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे.

उन्नाव पीड़िता और समर्थक धरने पर

उसी दिन से रेप पीड़िता, उनकी मां और एक्टिविस्ट योगिता भयाना धरने पर बैठी हैं. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं और सभी सुप्रीम कोर्ट से कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द करने की मांग कर रहे हैं.”

दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की सजा रद्द की

“दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा रद्द कर दी, जो 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था. यह कहते हुए कि उन्होंने पहले ही सात साल और पांच महीने जेल में काट लिए हैं.”

ये भी पढ़ें – उन्नाव रेप पीड़िता और आरोपी सेंगर के समर्थकों में झड़प, जंतर-मंतर पर हंगामा हुआ तेज

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