मनोरंजन

सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट से अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत

Sushant Singh Rajput Death Case : बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बाम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और उनके पिता  लेफ्टिनेंट कर्नल इंद्रजीत चक्रवर्ती के खिलाफ सीबीआई की तरफ से जारी लुक आउट सर्कुलर अब रद्द ही रहेगा।

CBI  ने दी थी चुनौती

जानकारी के मुताबिक, फरवरी में बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती, उनके भाई और पिता की  याचिका पर सीबीआई का लुक आउट सर्कुलर रद्द कर दिया था। दरअसल, हाईकोर्ट के आदेश को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अपील को खारिज करते हुए सर्कुलर रद्द का फैसला बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से रिया और उनके परिवार को बड़ी राहत मिली है।

2020 में जारी किया गया था सर्कुलर

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में अगस्त 2020 में रिया, उनके भाई, उनके पिता और उनकी मां के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किए गए थे। बता दें सुशांत के परिवार वालों ने उनकी मौत की जांच की मांग करते हुए बिहार के पटना में केस दर्ज कराया था। यह मामला बाद में CBI को सौंप दिया गया था।

बता दें CBI ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया था। इसके बाद रिया का परिवार हाई कोर्ट पहुंच गया था। वहीं रिया की याचिका पर हाई कोर्ट ने लुक आउट सर्कुलर को खारिज कर दिया था।

अपने अपार्टमेंट में पाए गए मृत

जानकारी के लिए बता दें अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत 14 जून, 2020 को उनके बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में मृत पाए गए थे। इसके बाद सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने पटना में शिकीयत दर्ज कराई थी, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर कई आरोप लगाए गए। इस मामले को बाद में सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया था।

यह भी पढ़े :  उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ जनता सड़कों पर, शहर में लागू की गई धारा 163

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button