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प्रज्ञा ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने लगाई फटकार, सांसद से मांगी हेल्थ रिपोर्ट

Malegaon Blast: मुंबई की एक विशेष अदालत ने मालेगांव विस्फोट मामले की सुनवाई से लगातार अनुपस्थित रहने पर भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को फटकार लगाई है। 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले से संबंधित सुनवाई में बार-बार अनुपस्थित रहने के लिए उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी करने के एक महीने से भी कम समय के बाद, मुंबई की एक विशेष अदालत ने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को एक बार फिर फटकार लगाई है।

दरअसल 29 सितंबर, 2008 को, महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल में बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट हो गया था, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे। प्रज्ञा ठाकुर इस मामले में आरोपी नंबर 1 हैं और उन पर और छह अन्य पर कड़ी कार्रवाई के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।

इस मामले की मुख्य आरोपी हैं, बुधवार को भी सुनवाई में शामिल नहीं हुईं और विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने पाया कि उनकी लगातार अनुपस्थिति से मुकदमे में बाधा आ रही है। भोपाल की सांसद ने सुनवाई में शामिल नहीं होने के लिए बार-बार स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और अदालत ने अब एनआईए को सोमवार, 8 अप्रैल तक उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

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