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PIL In SC: हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दायर PIL खारिज, कोर्ट बोला गलत धारणा पर आधारित है याचिका

PIL In SC: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार, 10 नवंबर को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें भारत में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई थी। बता दें कि इस संदर्भ में जब मामला जस्टिस संजय किशन कौल, सुधांशु धूलिया और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ के सामने आया, तो कोर्ट ने तुरंत कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है।

PIL In SC: पहले भी हुई है सुनवाई

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “आप यह कैसे तय कर सकते हैं कि आप जो प्रचार करते हैं उसका पालन बाकी सभी को करना होगा? ” बता दें कि यह याचिका धौदराज सिंह नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई थी, जो अपने मामले पर बहस करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए थे। इस मामले को पहले इसी साल फरवरी में जस्टिस कौल और जस्टिस मनोज मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी के आदेश को वापस लेने के लिए वर्तमान याचिका दायर की थी।

गलत धारणा पर आधारित है याचिका

27 फरवरी, 2023 के आदेश में, न्यायालय ने याचिका को “पूरी तरह से गलत कल्पना” और “प्रचार हित याचिका” करार दिया था। कोर्ट ने ऑर्डर में कहा, “याचिका उन सामान्य टिप्पणियों पर आधारित है जिसमें पूरी तरह से गलत धारणा है कि हिंदू धर्म खतरे में है और अदालत से सुरक्षा की मांग करता है। याचिकाकर्ता एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करता है लेकिन यह पूरी तरह से एक प्रचार हित याचिका में फिट बैठता है।

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