
Hathras Rape Case: एससी/एसटी अदालत ने 2020 के हाथरस बलात्कार और हत्या मामले में तीन लोगों को आरोपी बरी कर दिया। इस मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है। अदालत ने घोषणा की कि चार आरोपियों संदीप, रवि, लव कुश और रामू में से केवल संदीप को अपराध का दोषी ठहराया गया है।
हाथरस में 14 सितंबर, 2020 को ऊंची जाति के चार लोगों ने 19 वर्षीय एक दलित महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया था। इलाज के दौरान 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी।
केस को खत्म करने के लिए रात में पीड़िता का उसके घर के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसके परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्हें स्थानीय पुलिस ने जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर किया। हालांकि, स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दाह संस्कार “परिवार की इच्छा के अनुसार” किया गया था।
पीड़ित परिवार ने कहा कि वो आरोपियों के बरी होने से परेशान थे। अब वो निचली अदालत के फैसले को चुनौती देंगे और जल्द ही उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।