भारतीय महिला को सिंगापुर की अदालत ने धोखाधड़ी के केस में भेजा जेल

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नई दिल्ली। सिंगापुर की अदालत ने एक 51 वर्षीय भारतीय महिला को 7 माह की सजा सुनाई है, (indian woman jailed in singapore) जानकारी के मुताबिक महिला पर आरोप है कि उसने मैचमेकिंग वेबसाइट के जरिए एक भारतीय पुरुष और उसके पिता से 5,000 सिंगापुर डॉलर (करीब 28,034 रुपये) से ज्यादा की ठगी की। 

पहले भी कर चुकी है ठगी

आपको बता दें मलिहा रामू नाम की महिला ने तमिल मैट्रिमोनी वेबसाइट पर एक 25 वर्षीय अविवाहित महिला का फर्जी प्रोफाइल पोस्ट किया था। इसके लिए मलिहा ने अपने रिश्तेदार की तस्वीरों का इस्तेमाल किया और यह कहकर वीडियो कॉल से बात करने से इनकार कर दिया कि वह विदेश में सेना के एक अड्डे पर काम करती हैं और उसे कैमरा फोन का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।


धोखाधड़ी केस में एक बार फिर पाई गई दोषी

मंगलवार को उसे दो धोखाधड़ी के मामलों के लिए दोषी ठहराया गया।(indian woman jailed in singapore) महिला लगभग पंद्रह साल पहले साल 2006 और 2007 में इसी तरह के अपराधों में पहले भी सजा काट चुकी है। इससे पहले एक मामले में उसने भारत और ऑस्ट्रेलिया में पीड़ितों से दोस्ती की, फिर उनसे शादी का वादा किया और इसके बदले उनसे 225,000 सिंगापुर डॉलर (करीब 1 करोड़ 26 लाख, 15 हजार रुपये) लेकर उन्हें धोखा दे दिया था।