झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
झारखंड: झारखंड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति, सेवा शर्त एवं कर्तव्य) नियमावली, 2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
पथ प्रमंडल दुमका अंतर्गत गोविंदपुर-साहिबगंज पथ किलोमीटर 143.00 से किलोमीटर 188.00 (कुल 46.00 किलोमीटर) तक मजबूतीकरण/राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु रुपए 31 करोड़ 98 लाख 21 हजार मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
पथ प्रमंडल धनबाद अंतर्गत झरिया बलियापुर पथ (कुल लंबाई 11.440) को 2 लेन पेव्ड सोल्डर सहित में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु 44 करोड़ 49 लाख 77 हजार 600 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-96 के अंतर्गत झारखंड अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिसूचना संख्या एस.ओ.34 दिनांक 13 अप्रैल 2018 में संशोधन संबंधी अधिसूचना निर्गमन पर स्वीकृति दी गई।
अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान की प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना का नाम परिवर्तित करते हुए “मुख्यमंत्री रोगी सहायता योजना” करने की स्वीकृति दी गई।
वित्तीय वर्ष 2021-22 में केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत कोविड-19 इमरजैंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेरेडनेस पैकेज फेज-II के अधीन भारत सरकार द्वारा आर.ओ.पी. में स्वीकृत कार्यक्रम पर व्यय किए जाने हेतु 6 अरब 38 करोड़ 90 लाख रुपए मात्र के व्यय की योजना की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज अंतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 एवं 10 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्रों को प्रतिवर्ष नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।