
मुंबई: ड्रग केस में सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत का बेल आर्डर बाम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है। इससे पहले गुरूवार को आर्यन समेत अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई थी।
5 पन्नोंं के बेल आर्डर में बाम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कुछ नियम और शर्तें तय की गई हैं-
- आर्यन खान बिना कोर्ट की इजाजत के देश के बाहर नहीं जा सकेंगे।
- शाहरूख खान के बेटे को एक लाख रूपये की जमानत राशि जमा करानी होगी।
- हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच में हाजरी देनी होगी।
- NCB जब भी बुलाएगी, उन्हें आना होगा।
- साथ ही वो अन्य आरोपियों से किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं रख सकेंगे।
इन सभी नियमों के आधार पर ही आर्यन खान की जमानत को मंजूर किया गया है। अब से कुछ देर में आर्थर रोड जेल से आर्यन की रिहाई हो सकती है।