बाहुबली विधायक को जबरदस्त झटका: कैबिनेट मंत्री नंदी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बाहुबली की जमानत निरस्तीकरण के लिए नोटिस, UP सरकार ने लगाई थी याचिका

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प्रयागराज: यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा को जबरदस्त झटका लगा हैं। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल पर रिमोट बम से किए गए जानलेवा हमले के मामले में उनकी जमानत निरस्त किए जाने को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। बता दें कि आज माननीय उच्च न्यायालय ने आगरा जेल में बंद ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा को जबरदस्त झटका देते हुए बेल कैंसिलेशन का इश्यू नोटिस जारी किया।

रिमोट बम से हुआ था मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमला

जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक विजय मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इसी के साथ यूपी सरकार की तरफ से कहा गया कि विधायक विजय मिश्रा ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। वहीं विजय मिश्रा ने मंत्री नंदी पर हमले में जमानत की अर्जी दाखिल किए जाने के दौरान कहा था कि वह आगे किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा। विधायक बाहुबली की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।

कैबिनेट मंत्री हुए हमले के मामले में विधायक विजय मिश्रा की जमानत निरस्तीकरण के लिए नोटिस जारी

साथ ही इस मामलें में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से विजय मिश्रा काबिल कैंसिलेशन करने के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विजय मिश्रा केस ट्रायल में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जमानत निरस्त किया जाए। जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय हाईकोर्ट ने बेल कैंसिलेशन का इश्यू नोटिस जारी किया।

बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी, जमानत निरस्त करने के लिए यूपी सरकार ने लगाई अर्जी

बता दें कि 12 जुलाई 2010 को उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें एक पत्रकार समेत दो लोगों की मौत हो गई थी। जिसमें विधायक विजय मिश्रा, दिलीप मिश्रा समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। 17.8.2012 को हाईकोर्ट से बेल हुई थी, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि मंत्री नन्दी पर हुआ जानलेवा हमला स्टेट केस है, इसलिए अगर स्टेट चाहे तो हाईकोर्ट में बेल कैंसिलेशन एप्लीकेशन दाखिल  किया जा सकता है।