निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें

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उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) में ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस मामले को राज्य सरकार के ओर से सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) ने चीफ जस्टिस (Chief Justice) के सामने रखा है। जिसमें कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश पर रोक की मांग की गई है।

तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले की जानकारी दी और राज्य सरकार की तरफ से बनाए गए आयोग का भी हवाला दिया. वहीं याचिका में यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की है. अब इस मामले में चीफ जस्टिस ने बुधवार यानी चार जनवरी को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है. हालांकि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है।