
अंग्रेजों के जमाने से चलते आ रहे तीन कानूनों को अब खत्म कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने तीनों नए क्रिमिनल लॉ बिल को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने हाल ही में संसद में पारित कानून तीन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को अपनी स्वीकृति दे दी है।
CM विष्णुदेव साय ने किया ट्वीट
अब इस संबंध में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म पर ट्वीट कर लिखा-‘भारत की राष्ट्रपति महोदया द्वारा भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य संहिता को मंजूरी प्रदान की गई है। इससे भारत में न्याय का एक नया अध्याय प्रारंभ होगा।
क्या है आपराधिक विधेयकों का उद्देश्य
पारित हुए तीनों कानूनों का उद्देश्य अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को पुनर्जीवित करना है। जिसमें आतंकवाद, लिंचिंग और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाले अपराधों के लिए दंड बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
नए कानून में क्या है
मॉब लिंचिंग में फांसी की सजा का प्रावधान होगा। हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा। राजद्रोह खत्म, अब देशद्रोह कानून होगा, देशद्रोह में 7 साल से आजीवन जेल तक की सजा होगी। ई-एफआईआर (E-FIR) पर दो दिन के अंदर जवाब देना होगा।