Biharक्राइमराज्य

चाचा के साथ अवैध संबंध का शक और शादी की सालगिरह पर पत्नी की हत्या, सजा में मिली फांसी

Bihar Crime News : बिहार के अरवल जिले में बीरबल प्रसाद द्वारा अपनी 57वीं वर्षगांठ पर पत्नी की हत्या करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम रवि रंजन मिश्रा की अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि आरोपी ने सिर्फ शक के आधार पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी।

शादी के दिन ही कर दी पत्नी की हत्या

दरअसल, ये मामला 22 जुलाई का है। हैरानी की बात ये है कि इसी दिन आरोपी बीरबल प्रसाद की शादी की 57वीं वर्षगांठ थी, और इसी दिन उसने अपनी पत्नी सुमंती सिन्हा की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस की पूछताछ में बीरबल ने बताया कि उसे अपनी पत्नी पर अपने चाचा के साथ अवैध संबंध का शक था। इस बात पर उन दोनों के बीच अक्सर बहस भी होती रहती थी। जिसके बाद आरोपी ने सुनियोजित तरीके से अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।

57 वर्ष पहले हुई थी शादी

बता दें कि आरोपी की शादी करीब 57 वर्ष पूर्व उसके चाचा दीपा साव ने उसकी शादी किंजर थाना क्षेत्र के हाजीपुर निवासी भावनाथ साव की पुत्री सुमंती से कराई थी। सुंमति के पिता भावनाथ दिव्यांग थे, जिसके कारण आरोपी शादी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन पारिवारिक दबाव में उसे शादी करनी पड़ी।

सरकारी नौकरी से रिटायर्ड था आरोपी

आरोपी ने यह भी बताया कि वह पहले हजारीबाग के तेनूघाट में विद्युत विभाग में कार्यरत था। बाद में उसकी नियुक्ति शिक्षक पद पर हुई। नौकरी के दौरान वह अरवल शहर में बच्चों के साथ रहकर उनकी पढ़ाई कराता था, जबकि उसकी पत्नी गांव में रहकर उसके चाचा की सेवा करती थी। सेवानिवृत्ति के बाद वह स्वयं गांव में रहने लगा।

चाचा के साथ अवैध संबंध का संदेह

मिली जानकारी के मुताबिक, पत्नी द्वारा अधिक समय चाचा की सेवा में लगाए जाने को लेकर आरोपी के मन में अवैध संबंध का संदेह उत्पन्न हो गया था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इसी मानसिकता के चलते आरोपी ने पूर्व नियोजित साजिश के तहत हत्या की वारदात को अंजाम दिया।

न्यायिक हिरासत में भेजा गया आरोपी

वहीं अब न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्यों, परिस्थितिजन्य प्रमाणों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए कठोरतम दंड सुनाया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध विश्वास, वैवाहिक संबंधों और सामाजिक मर्यादाओं को तार-तार करने वाला है। फैसले के बाद पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

ये भी पढ़ें – पश्चिम बंगाल में 1 या 2 नहीं बल्कि 6 अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Related Articles

Back to top button