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दिल्ली में खुलेआम पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार को तत्काल कदम उठाने के निर्देश

Delhi News : दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश और बाजार की स्थिति के बीच बड़ा अंतर सामने आया है. अदालत ने केवल लाइसेंस प्राप्त ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में हर तरह के पटाखे आसानी से मिलने की खबरें सामने आ रही हैं. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार से तत्काल ध्यान देने को कहा है.

सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदरेश ने केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के सामने एक मीडिया रिपोर्ट का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में प्रकाशित तस्वीरों से पता चलता है कि अदालत के आदेश के अगले ही दिन दुकानों पर सभी तरह के पटाखे उपलब्ध हैं. जस्टिस ने सवाल उठाया कि जब सिर्फ अधिकृत ग्रीन पटाखों की अनुमति है, तो फिर बिना लाइसेंस और बिना क्यूआर कोड वाले पटाखे बाजार में कैसे बिक रहे हैं.

ग्रीन पटाखों पर ही मिली है अनुमति

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर को दिल्ली-NCR में दिवाली के दौरान सीमित समय के लिए ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी थी. अदालत ने कहा था कि दिवाली धार्मिक, सामाजिक और भावनात्मक महत्व रखने वाला त्योहार है, लेकिन इसके नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है. कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके पैकेट पर क्यूआर कोड छापना भी जरूरी किया है.

कब और कितनी देर चला सकेंगे पटाखे?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. अस्पतालों, नर्सिंग होम, स्कूलों, वृद्धाश्रमों और साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, 9 नवंबर से पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू हो जाएगा.

अवैध बिक्री पर रोक लगाने की चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पटाखों से प्रदूषण होता है और प्रतिबंध के बावजूद पारंपरिक पटाखों की अवैध बिक्री जारी रहने की समस्या बनी हुई है. अदालत के मुताबिक, केवल प्रतिबंध लगाने के बजाय ग्रीन पटाखों के निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल को सख्ती से नियंत्रित करना बेहतर तरीका है.

अब सवाल यह है कि जब अदालत ने बिक्री और इस्तेमाल के लिए स्पष्ट नियम तय कर दिए हैं, तो बाजार में इनका पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? दिवाली से पहले प्रशासन के सामने अवैध पटाखों की बिक्री रोकने की चुनौती है.

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