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RO ARO EXAM : नकलविहीन परिक्षा कराने को लेकर योगी सरकार की तैयारी…रखी जाएगी कड़ी नजर

RO ARO EXAM : उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई को प्रस्तावित RO/ARO परीक्षा को शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए आयोग और योगी सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं. परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए एसटीएफ, खुफिया एजेंसियों और पुलिस विभाग को विशेष जिम्मेदारी दी गई है. परीक्षा से पूर्व ही चिन्हित संवेदनशील केंद्रों की विशेष निगरानी के लिए एसटीएफ को निर्देशित किया गया है. राज्य सरकार ने परीक्षा की शुचिता भंग करने वाले पुराने आरोपियों और सक्रिय नकल गैंग की पहचान कर उनके खिलाफ सतत निगरानी और रोकथाम के आदेश जारी किए हैं.


संवेदनशील केंद्रों पर रहेगी खास नज़र

27 जुलाई को प्रस्तावित RO/ARO की परीक्षा को निष्कलंक और पार्दर्शी बनाने के लिए राज्य की योगी सरकार ने कमर कस ली है. आयोग और सरकार ने परीक्षाओं को लेकर जरूरी इंतज़ाम पर काम करना शुरू कर दिया है. परीक्षा में किसी भी तरह की अनियमितता से बचने के लिए एसटीएफ, खुफिया एजेंसियों और पुलिस विभाग को विशेष जिम्मेदारी दी गई है. सभी संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी के लिए एसटीएफ को तैनात किया जाएगा. पूर्व में सक्रिय नकल गिरोहों की भी पहचान की जा रही है और उनपर निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं.


पूर्व अपराधियों पर सरकार सख्त

पूर्व में परीक्षा संबंधित अपराधों में लिप्त पाए जाने पर गिरफ्तार किए गए लोगों पर सरकार विशेष नजर रखने की तैयारी में है. UP STF सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी करेगी. व्हाट्सएप, टेलीग्राम और अन्य माध्यम जिनका सहारा नकल गिरोह लेते हैं या जो प्लेटफार्म अफवाह फैलाने के काम आते हैं उनपर कड़ी निगरानी की जाएगी. इनपर हो रही किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्यवाई कराई जाएगी.


नकलचियों पर होगी कानूनी कार्यवाई

इसके साथ ही हर परीक्षा केंद्र पर भारी पुलिस बल को तैनात किया जाएगा, जो शांति व्यवस्था को बनाए रखने और परीक्षा देने आए अभ्यर्थियों की गहन तलाशी लेने का काम करेगी. परीक्षा सामग्री जैसे उत्तर पुस्तिका को केंद्रों तक पहुंचाने तक सशस्त्र गार्ड और वरिष्ठ अधिकारी की मौजूदगी का रहना अनिवार्य होगा. किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले अभ्यर्थी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.


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