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संभल भूमि विवाद में राहत: इलाहाबाद HC ने कारण बताओ नोटिस पर लगाई रोक, 6 मई को अगली सुनवाई

UP News : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल प्रशासन की ओर से 1 जनवरी 2026 को जारी किए गए एक कारण बताओ नोटिस पर फिलहाल रोक लगा दी है. यह नोटिस अली अशरफ को भेजा गया था, जिसमें उनसे विवादित जमीन पर अपने कब्जे को लेकर 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण और सबूत पेश करने को कहा गया था.

इस मामले में अली अशरफ का कहना है कि संबंधित जमीन राजस्व अभिलेखों में कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है और इसका संबंध शाही जामा मस्जिद संभल से है. साथ ही उनका दावा है कि इस जमीन पर लंबे समय से उनका कब्जा है और वहां उनका मकान भी बना हुआ है.

अगली सुनवाई 6 मई को तय की गई

याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने 25 मार्च को दिए गए आदेश में दोनों पक्षों को फिलहाल स्थिति जस की तस बनाए रखने को कहा है. इसके अलावा राज्य सरकार से इस पूरे मामले में जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा गया है. अगली सुनवाई 6 मई को तय की गई है.

राज्य सरकार का पक्ष

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के पक्ष में दलील दी गई कि यह भूमि बीते करीब दो सौ वर्षों से आबादी के रूप में इस्तेमाल होती रही है और यहां कई बार संपत्ति के लेन-देन भी हुए हैं. ऐसे में सिर्फ एक नोटिस के आधार पर किसी को वहां से हटाया नहीं जा सकता.

वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिका केवल नोटिस को चुनौती देने तक सीमित है, इसलिए इसकी स्वीकार्यता पर सवाल उठता है, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को सार्वजनिक जमीन से अवैध कब्जा हटाने का अधिकार है और नोटिस के जरिए संबंधित व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया है.

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