Uttar Pradesh

UP में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, अक्टूबर के बिल में 5.24 फीसदी की राहत

UP Electricity Bill : उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अक्टूबर का महीना राहत लेकर आया है. विद्युत क्रय लागत में कमी का फायदा अब सीधे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में दिखाई देगा. उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अक्टूबर महीने के लिए ईंधन एवं विद्युत क्रय समायोजन अधिभार की दर 5.24 प्रतिशत ऋणात्मक तय की है. इसका मतलब है कि अक्टूबर के बिजली बिल में उपभोक्ताओं को 5.24 प्रतिशत की राहत मिलेगी.

यूपीपीसीएल के निदेशक वाणिज्य प्रशांत वर्मा के मुताबिक, ऋणात्मक एफपीपीएएस का लाभ उपभोक्ताओं के बिजली बिल में समायोजित किया जाएगा. इस व्यवस्था के तहत प्रदेशभर के उपभोक्ताओं को करीब 424 करोड़ रुपये की राहत मिलने का अनुमान है.

अक्टूबर बिल में 5.24% राहत

एफपीपीएएस की दर ऋणात्मक होने से अक्टूबर में बिजली उपभोक्ताओं के बिल पर इसका सीधा असर पड़ेगा. बिजली और ईंधन की खरीद लागत में कमी का लाभ बिलों में समायोजित किया जाएगा. यूपीपीसीएल की ओर से इस संबंध में आवश्यक आदेश भी जारी कर दिए गए हैं.

खास बात यह है कि एफपीपीएएस के जरिए बिजली उपभोक्ताओं को लगातार चौथे महीने राहत मिल रही है. इससे पहले जुलाई में 4.43 प्रतिशत, अगस्त में 2.92 प्रतिशत और सितंबर में 7.93 प्रतिशत की राहत दी गई थी. अक्टूबर में अब 5.24 प्रतिशत की राहत का प्रावधान किया गया है.

बिजली खरीद लागत घटने का सीधा फायदा

यूपीपीसीएल के अनुसार, एफपीपीएएस व्यवस्था के तहत बिजली और ईंधन खरीद की लागत में होने वाले उतार-चढ़ाव का समयबद्ध तरीके से बिजली बिल में समायोजन किया जाता है. जब खरीद लागत बढ़ती है तो उसके अनुसार समायोजन होता है और लागत घटने पर उसका लाभ भी उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है.

यूपीपीसीएल ने कहा है कि प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप बिजली आपूर्ति व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और उपभोक्ता-केंद्रित बनाने पर जोर दिया जा रहा है. इसी प्रक्रिया के तहत विद्युत क्रय लागत में आए अनुकूल बदलाव का लाभ इस बार अक्टूबर के बिजली बिल में उपभोक्ताओं को दिया जाएगा.

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