Land For Jobs Case : लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई है, शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती समेत 41 लोगों पर आरोप तय कर दिया है।
इन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज
जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बेटी मीसा भारती और तेज प्रताप यादव दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुंचे। जिसके बाद कोर्ट के सामने सबूत पेश किए गए। सभी सबूतों को देखते हुए लालू परिवार समेत 41 लोगों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 (2) और 13 (1) (d) के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सबूत के आधार पर ये स्वीकार कर लिया है कि लालू यादव के खिलाफ लगाए गए आरोप सही हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 52 लोगों को बरी कर दिया। वहीं मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी।
नौकरी का सौदेबाजी के रूप में इस्तेमाल
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने कहा कि, लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार एक आपराधिक गिरोह की तरह काम कर रहे थे, और इसके पीछे एक बड़ी साजिश थी। इसके बाद जज ने आदेश देते हुए कहा कि अदालत संदेह के आधार पर यह पाती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने परिवार (बेटियों, पत्नी और बेटों) के लिए अचल संपत्तियां हासिल करने के लिए सरकारी नौकरी को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की एक व्यापक साजिश रची थी।
क्यों हुआ लैंड फॉर जॉब केस
यह मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। CBI ने इस मामले में चार्जशीट दायर करते हुए आरोप लगाया था कि लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरियां दीं, यानी जिन उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी दी गई, उनके परिवारों ने बदले में अपनी जमीन लालू परिवार या उससे जुड़े लोगों के नाम की।
CBI के मुताबिक, इस दौरान रेलवे में नौकरी देने के नाम पर बिहार और झारखंड के कई लोगों से जमीन ली गई। इस मामले में CBI ने लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव समेत कई लोगों पर आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए l
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