Kerala High Court: धोखाधड़ी मामले में क्रिकेटर श्रीसंत को केरल HC से राहत

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Kerala High Court: भारतीय क्रिकेटर एस श्रीसंत ने खुद पर लगे धोखाधड़ी के एक मामले में केरल उच्च न्यायालय के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति नियास ने मौखिक रूप से राज्य अधिकारियों से अगली सुनवाई तक क्रिकेटर को गिरफ्तार नहीं करने को भी कहा। क्रिकेटर श्रीसंत ने अदालत में याचिका दायर कर दावा किया कि उन्हें कन्नूर टाउन पुलिस द्वारा दर्ज मामले में झूठा फंसाया गया है।

Kerala High Court: प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए किया था राजी

जिस कथित लेन-देन की जड़ में मामला है, वह शिकायतकर्ता और दो अन्य व्यक्तियों (सह-अभियुक्तों) के बीच 2019 में हुआ बताया गया है। बताया जाता है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता को एक विला प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए राजी किया था। बाद में सह-आरोपी ने कथित तौर पर प्रस्ताव दिया कि श्रीसंत के मार्गदर्शन में मूकाम्बिका मंदिर के पास कोल्लूर में एक क्रिकेट अकादमी स्थापित की जा सकती है।

विफल हो गई योजना

शिकायतकर्ता ने दावा किया कि सह-अभियुक्त ने उसे इस क्रिकेट अकादमी में साझेदारी का वादा किया था। कहा जाता है कि इस तरह के आश्वासन पर शिकायतकर्ता ने 2019 में पहले और दूसरे आरोपी को पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। हालांकि, जब योजना विफल हो गई, तो शिकायतकर्ता ने पहले और दूसरे आरोपी के साथ-साथ श्रीसंत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।

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