
Court order on Sanjay : शिवसेना सांसद (उद्धव गुट) संजय राउत को मानहानि के मामले में दोषी करार दिया गया है। मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने उन्हें 15 दिन की जेल की सजा सुनाई और साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट द्वारा दायर किए गए मानहानि के मुकदमे से संबंधित है, जिसमें मेधा ने राउत पर 100 करोड़ रुपये के मानहानि का आरोप लगाया था।
यह था मामला
राउत ने मेधा पर 2022 में मुलुंड में एक शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। मेधा ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा था कि ये आरोप निराधार और अपमानजनक हैं। इसके बाद, मेधा ने संजय राउत को आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की चुनौती दी, लेकिन राउत ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी कारण, मेधा ने मानहानि का मुकदमा दायर किया।
छवि को नुकसान पहुंचाने का आरोप
मेधा के वकील विवेकानंद गुप्ता ने कोर्ट में यह बात रखी कि राउत ने आरोपों को दोहराते हुए एक इंटरव्यू भी दिया, जिसे प्रमुख समाचार चैनलों पर प्रसारित किया गया। इससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। कोर्ट ने इस मामले में संजय राउत को दोषी पाया और सजा सुनाई। संजय राउत ने कोर्ट के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस आदेश पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे देश में न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री गणेश उत्सव के दौरान मुख्य न्यायाधीश के घर जाते हैं और मोदक खाते हैं।
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