Madhya Pradesh

भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बसंत पंचमी पूजा और नमाज को लेकर दिए निर्देश

Bhojshala Dispute : बसंत पंचमी 23 जनवरी शुक्रवार को है, और उसी दिन नमाज भी है। वहीं मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर फैसला सुनाते हुए निर्देश जारी किए हैं।

दोनों पक्षों को दी अनुमति

जानकारी के मुताबिक हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई थी कि हिंदुओं को ही उस दिन विशेष पूजा की अनुमति दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को अनुमति दी है।

दोनों पक्षों के बीच समय तय

कोर्ट ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में सरस्वती पूजा और नमाज पढ़ने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ स्थान साझा करने की मंजूरी दी है। दोनों पक्षों को लेकर कोर्ट ने समय तय कर दिए हैं। जिसमें मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज अदा करने की इजाजत है, वहीं सुबह 12 बजे तक बसंत पंचमी की पूजा होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रशासन को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।

कड़े इंतजाम करने के दिए निर्देश

बता दें कि, धार जिला के भोजसाला में मां वाग्देवी की प्रतिमा है। जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। इस स्थान पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों का अपना-अपना दावा है। इसलिए कोर्ट के आदेश पर हिंदू समाज को मंगलवार को पूजा करने और मुस्लिम समाज को हर शुक्रवार को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई है। इस बार बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, जिसको लेकर प्रशासन को कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।

बैरकेडिंग लगाने के दिए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मंदिर परिसर में अलग पूजा की व्यवस्था होगी और आने-जाने के रास्ते भी अलग बनाए जाएं। मध्य प्रदेश सरकार को बैरकेडिंग लगाने के निर्देश दिए है। वहीं परिसर में आने वाले लोगों के लिए विशेष पास जारी किए जाएं।

CCTV कैमरों से हो रही निगरानी

बसंत पंचमी पर भोजशाला परिसर में पूजा को लेकर विशेष तैयारी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए भारी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही बाहर के जिलों से भी फोर्स की तैनाती की गई है। इसके साथ ही ड्रोन व CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है।

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