Uttar Pradesh

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, कपिल सिब्बल की उम्र वाली दलील भी बेअसर

Azam Khan : समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं. ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. अदालत ने मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजते हुए आजम खान को वहीं अपनी बात रखने को कहा है. साथ ही हाईकोर्ट से 16 नवंबर तक मामले पर सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है.

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची की पीठ के सामने आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए, उन्होंने दलील दी कि आजम खान की उम्र करीब 80 वर्ष है और उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. सिब्बल के मुताबिक, जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ईडी ने उन्हें 2019 के मामले में गिरफ्तार कर लिया, उन्होंने आरोप लगाया कि इस कार्रवाई के पीछे आजम खान को अगले चुनाव से दूर रखने की मंशा है.

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले हाईकोर्ट में सुनवाई कराने की बात कही. अदालत ने याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया.

फिर पहुंच गए सलाखों के पीछे

आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में जमानत दी थी. इसके बाद करीब 11 महीने बाद उन्हें रामपुर जेल से रिहा किया गया. लेकिन जेल से बाहर आते ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में उन्हें हिरासत में ले लिया.

ईडी आजम खान को गाजियाबाद ले गई, जहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया. इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. फिलहाल वह डासना जेल में बंद हैं.

अब सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद आजम खान की निगाहें इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं.

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