
नई दिल्लीः महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस के प्रतिबंधों में ढील दी है। जिसको ध्यान में रखते हुए आज से राज्य में सिनेमा हॉल, थिएटर, सभागार और मनोरंजन पार्क खोलने की अनुमति दे दी गई है।
मालूम हो कि इन तमाम स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ छूट दी गई है। जिसमें इन सभी जगहों पर कर्मियों का पूर्ण कोविड टीकाकरण अनिवार्य है। साथ ही लोगों को सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरुरी हागा।
बता दें कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए लोगों को मास्क पहनना और थर्मल स्क्रीनिंग भी अनिवार्य होगी। इसके अलावा सिनेमा हॉऔर सिनेमाघरों में खाने-पीने का सामान ले जाने की इजाजत नहीं होगी।
वहीं वातानुकूलित संयंत्रों (air conditioned) को 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के स्तर पर संचालित करने की अनुमति होगी। साथ ही लोगों को टिकट बुक करने और खाने-पीने का सामान खरीदने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन करने की सलाह दी गई है।
कोरोना वायरस को लेकर सभी सिनेमा हॉल, थिएटर, ऑडिटोरियम और मनोरंजन पार्क में भी कोविड से बचाव के कई इंतजाम किए गए है। जबकि थिएटर के सभी कलाकारों और सदस्यों की नियमित जांच की भी सलाह दी गई है।