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हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दो साल की सजा, जुर्माना भी लगाया गया, जानें सदस्यता बचेगी या नहीं?

Abbas Ansari Hate Speech Case : माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से सुभासपा के विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में मऊ की एमपी, एमएलए कोर्ट ने अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई गई है. इसके साथ ही 2 हजार रुपए का जुर्माना लगा है. इसी मामले में अदालत ने सह – आरोपी मंसूर अंसारी को 120 बी के तहत षड्यंत्र रचने का दोषी करार दिया और 6 महीने की सजा हुई है. बताते चलें कि पहले ही हेट स्पीच मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया था.

बताया जा रहा है कि अब्बास अंसारी cjm कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं. यह भी बताते चलें कि दो साल या उससे अधिक की सजा होती है तो किसी विधायक या सांसद की सदस्यता को रद्द किया जा सकता है. अब अब्बास अंसारी की सदस्यता को खतरा है. क्योंकि उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई है.

क्या है हेटस्पीच का मामला?

दरअसल, आपको बता दें कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव चल रहे थे. उस समय मऊ में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार बनने के बाद वे अफसर को देख लेंगे. इसी दौरान उन पर कई धाराएं लगी थीं. इसमें आपराधिक धमकी देना, चुनाव अधिकार का गलत इस्तेमाल करना, आपराधिक धमकी देना, सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाना, धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाना आदि शामिल है.

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